

जांजगीर-चांपा। पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराकर भूमि का नामांतरण कराने के गंभीर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई दिनांक 20 फरवरी 2026 को की गई।
पुलिस के अनुसार आरोपी रामसिंह गोड़ उम्र 33 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला, चांपा के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गय।


प्रार्थी सुनील सोनी, निवासी सोनारपारा चांपा की शिकायत पर की गई जांच में पाया गया कि उनके दादा स्वर्गीय उमाशंकर साव द्वारा वर्ष 1976 में ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खरारा नंबर 473, रकबा 1.13 एकड़ को विधिवत अनुमति प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय नामे के माध्यम से खरीदा गया था।
जांच में सामने आया कि उक्त भूमि के मूल विक्रेता सुनहर गोड़ की वास्तविक मृत्यु तिथि 14 अक्टूबर 1979 थी, जिसका पंजीयन नगर पालिका परिषद में 15 अक्टूबर 1979 को हुआ था। इसके बावजूद आरोपी रामसिंह गोड़ ने वर्ष 2016–17 में तत्कालीन पार्षद, पटवारी एवं नगर पालिका के कर्मचारियों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुनहर गोड़ का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया, जिसमें मृत्यु तिथि 4 मई 1970 दर्शाई गई।
आरोपी द्वारा इस फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग न्यायालयीन कार्यवाही एवं भूमि नामांतरण को निरस्त कराने के प्रयास में किया गया, जिससे प्रार्थी एवं उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंची।
गिरफ्तारी और कार्रवाई
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना चांपा में अपराध दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की विवेचना जारी है।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा एवं थाना चांपा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हड़पने जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगा।







