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न्यायालय ने निरस्त की 3 कर्मचारियों की बर्खास्तगी, सेवा बहाली का आदेश …

जांजगीर-चांपा। प्राथमिक कृषि साख समिति मर्यादित पोंडी दलहा क्रमांक 504 में तीन कर्मचारियों की बर्खास्तगी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा ने समिति के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को निरस्त करते हुए तीनों कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय के इस फैसले से लंबे समय से अपनी सेवा बहाली की मांग कर रहे कर्मचारियों को राहत मिली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अकलतरा विकासखंड के ग्राम पंचायत पोंडी दलहा में संचालित प्राथमिक कृषि साख समिति का चुनाव किसानों के बीच नहीं कराया गया है, बल्कि शासन स्तर से प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति कर संस्था के कामकाज का संचालन कराया जा रहा है। इसी दौरान प्राधिकृत अधिकारी ने गत 25 अगस्त एवं 11 सितंबर को संस्था में कार्यरत तीन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में संस्था के प्रबंधक भारतेंदु सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अजय श्रीवास एवं चौकीदार हर प्रसाद निर्मलकर शामिल थे। प्राधिकृत अधिकारी ने तीनों कर्मचारियों पर बिना सूचना दिए संस्था से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के विरुद्ध तीनों कर्मचारियों ने न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा में याचिका प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई थी। मामले में एक माह से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान सक्षम पीठासीन अधिकारी श्रीमती मंजू पांडे ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवाद को सुनने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया।

इसके बाद न्यायालय ने 2 नवंबर को अपना आदेश पारित करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को निरस्त कर तीनों कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद समिति में कर्मचारियों की सेवा बहाली को लेकर रास्ता साफ हो गया है।

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