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दारु हो या बीयर अब एक व्यक्ति को एक बोतल,जाने कौन सा लागू होगा नियम …

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में अबकारी विभाग के नये नियम के तहत अबशराब दुकान के काउंटर से एक व्यक्ति एक बार में शराब या बियर कीएक बोतल ही खरीद पाएगा। दूसरी बोतल खरीदने के लिए उसे टूसरीदुकान जाना होगा या फिर करीब एक-दो घंटे के बाद वह उसी दुकानमें आकर शराब ले पाएगा। इससे पहले काउंटर से 4 बोतल तकखरीदने का नियम था। नियम में यह बदलाव शराब व बियर काअवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से कियागया है। प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों मेंज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहतदी गई है।

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दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीदसकता है। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के नियम में कई बदलावकिए गए हैं। नये नियम के तहत शराब की कीमतें जहां बढ़ाई गई हैं,वहीं शराब का अवैध संग्रहण और बिक्री रोकने के लिए शराब दुकानमें प्रति व्यक्ति शराब बेचने के नियम में भी बदलाव किया गया है। इसनियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी भी शराब दुकान से एकटाइम में शराब की एक बतल ही खरीद पाएगा।

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विभागीय अधिकारियों ने बताया कि शराब दुकान में शराब की बोतलखरीदने के नियम में बदलाव किया गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति 3लीटर शराब रख सकता है। इस नियम में कोई बदलाव नहीं कियागया है। प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है। इसके लिएप्रति व्यक्ते चाहे तो एक दिन में अलग-अलग टाइम में शराब दुकानसे 3 बोतल शराब खरीद सकता है।

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