छत्तीसगढ़जांजगीर चांपा

18 माह लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का पीड़िता के पक्ष में निर्णय, दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा को हफ्ते भर के भीतर सरेंडर करने का फैसला…

जांजगीर-चांपा। दुष्कर्म के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लंबे इंतजार के बाद पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अपील को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा जल्द ही सलाखों के पीछे होने की मांग पीड़िता ने की है।

गौरतलब है कि करीब दो साल पहले नैला जांजगीर के वासू शर्मा के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म का अपराध दर्ज किया था। इधर, थाने में दुष्कर्म का जुर्म दर्ज होने के बाद आरोपी वासू शर्मा लगातार फरार था। फरारी काटते हुए उसने हाईकोर्ट बिलासपुर में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई। आखिरकार हाईकोर्ट ने पीड़िता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। तब आरोपी वासू शर्मा ने ंअपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। लेकिन पीड़ित ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की। 18 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दुष्कर्म के आरोपी वासू शर्मा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए हफ्ते भर के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा है। साथ ही पूर्व की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। ऐसे में आरोपी वासू शर्मा जल्द ही सलाखों के पीछे होने की मांग पीड़िता ने की है।

सप्ताह भर में गिरफ्तारी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यदि आरोपी वासू शर्मा आज से एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करता है और नियमित जांच के लिए आवेदन करता है तो ट्रायल कोर्ट द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर उसकी जांच शीघ्रता से की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को निस्तारण किया जाता है।

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