जांजगीर-चांपा। देश में आज 1 जुलाई से तीन नए कानून लागू होंगे। पहले दिन सभी थानों में नए कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। वहीं, इन कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चांपा थाना में पुलिस अधिकारी द्वारा बैठकों का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने आम लोगों को तीनों नए कानूनों के सम्बन्ध में जागरूक किया। उन्होंने तीनों नये कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम) में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नये कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाये गये हैं।इसके साथ ही एसपी ने निर्देश दिया है कि बीट पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय नागरिकों को तीनों कानूनों के बारे में जागरूक किया जाए और आगे की सभी वैधानिक कार्रवाई नए कानूनों के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए की जाए। नए कानून के तहत लोगों को बदलाव के बारे में नहीं पता है। इसलिए, उन्हें जागरूक करने की यह कवायद शुरू की गई है।एसपी ने बताया कि आज से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। देश के आपराधिक कानून में पहली बार इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए आज जिले भर में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं।स्थानीय जनप्रतिनिधियों पत्रकारों के साथ आम लोगो को नए कानून के बारे में जानकारी दी गयी
तीन साल में मिलेगा पीड़ित को न्याय – गृह मंत्रालय के मुताबिक नए कानूनों के तहत तीन साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। इन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है।हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 103 (1) होगी। लोकसभा ने इन तीनों विधेयकों को 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था।