जांजगीर-चांपा। पीड़िता ने 1 जुलाई को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम मेंऊ निवासी अनुराग साहू के द्वारा शादी करूँगा कहकर झांसा में लेकर दैहिक शोषण किया और किसी को बताने पर धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 (2) (n), 506 के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दौरान मामले में धारा 3(2)5 एस सी/एस टी एक्ट जोड़ी गयी हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही कर आरोपी अनुराग साहू पिता खीख राम उम्र 27 साल साकिन मेंऊभाठा थाना पामगढ़ को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया जो अपराध घटित करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आज 2 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, प्रकरण की विवेचना जारी है।
उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक अनिल कुर्रे अजाक जांजगीर, उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, म.प्रधान आर बालमती यादव, आर अनुज खरे, आर सूरज पाटले एवं थाना पामगढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।