

सक्ति। जिला सक्ती पुलिस ने अवैध शस्त्रों की बिक्री के मामले में ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया को नोटिस जारी किया है। थाना मलखरोदा क्षेत्र के अपराध क्रमांक 177/25 के तहत एक आरोपी से प्रतिबंधित चाकू बरामद किया गया था। जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने यह चाकू अमेज़न के माध्यम से खरीदा था।
शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 5 और 20 के अनुसार प्रतिबंधित चाकू व आक्रामक हथियारों की बिक्री, परिवहन और वितरण अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रावधान का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा सक्ती ने अमेज़न इंडिया को तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है कि क्यों उनके प्लेटफ़ॉर्म को इस अपराध का सहभागी न माना जाए।
पुलिस ने कंपनी को यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में सक्ती जिले और छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री या डिलीवरी न हो। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में अमेज़न और उसके संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।