

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह की सूचना पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनिता अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में ग्राम नवापारा ख विकासखंड बलौदा में जांच की गई।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम नवापारा ख (बलौदा ) में बालक के घर जाकर बालक के जन्म संबंधित दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने पर बालक की उम्र 18 वर्ष 02 माह 28 दिन होना पाया गया ,जोकि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी-कर्मचारीयों द्वारा बालिका व उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालक का विवाह को रोका गया एवं लड़कियों का विवाह के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष तथा लड़के के लिए निर्धारित उम्र 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने का समझाईस देते हुए बाल विवाह रोका गया।



