
जांजगीर-चांपा। जिले में एक बार फिर प्रशासन की सतर्कता और सक्रियता से एक बाल विवाह को रोका गया। यह कार्रवाई कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में की गई। बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम पोंच में मौके पर पहुंचकर विवाह को रोका।
जांच में पाया गया कि बलौदा तहसील के ग्राम पंचायत पोंच निवासी बालक की उम्र 19 वर्ष 2 माह थी, जो कि विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम है। टीम ने बालक के घर जाकर दस्तावेजों की जांच की और पुष्टि के बाद परिजनों तथा ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी। समझाइश के बाद बालक के माता-पिता ने सहमति जताई और विवाह रोक दिया गया।
स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में परिजनों से यह सुनिश्चित करने हेतु घोषणा पत्र एवं राजीनामा पत्र भरवाया गया कि वे भविष्य में भी बाल विवाह नहीं करेंगे। इस कार्रवाई में पर्यवेक्षक श्रीमती शकुन सोन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती मीना साहू, श्रीमती सुलोचनी मिरी,कुलदीप चौहान और अमित भोई शामिल रहे।